नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार, आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने की दी थी धमकी

अपराध उत्तराखण्ड

ऋषिकेश पुलिस ने आरोपी को घर से पकड़ा, पॉक्सो समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज

ऋषिकेश। तपोवन क्षेत्र के एक होटल में नाबालिग किशोरी को कथित तौर पर नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें व वीडियो बनाकर सार्वजनिक करने की धमकी देने के मामले में ऋषिकेश पुलिस ने 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, मामले में किशोरी की मां की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि युवक ने तपोवन स्थित एक होटल में किशोरी को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ जबरदस्ती की। आरोप है कि इस दौरान उसने किशोरी की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो भी बनाए तथा उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी दी।

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शिकायत के मुताबिक, घटना के बाद भी आरोपी फोन और मैसेज के माध्यम से किशोरी पर संपर्क और मुलाकात के लिए दबाव बनाता रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने 24 अगस्त को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

सूचना पर घर से पकड़ा आरोपी

जांच के दौरान पुलिस को 13 सितंबर को आरोपी के अपने घर पर मौजूद होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

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फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर महिला को परेशान करने का आरोप, युवक गिरफ्तार

रामनगर। सोशल मीडिया पर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर एक महिला की तस्वीरों का कथित तौर पर दुरुपयोग करने और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के मामले में रामनगर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक, महिला की शिकायत के बाद पुलिस और साइबर सेल ने तकनीकी जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी की पहचान होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से मोबाइल फोन भी बरामद किया है, जिसमें कथित फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से संबंधित जानकारी मिली।

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आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 79, आईटी एक्ट की धारा 67A और 66D के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

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